कलेक्टर ने किया आदेश जारी।

बिना पूर्व सूचना एवं अनुमति के धरना प्रदर्शन रैली एवं सभाओं के आयोजन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए। सिवनी/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संस्कृति जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत बिना पूर्व सूचना एवं अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर धरना प्रदर्शन रेलिया एवं सभाओं के आयोजन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं । जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति, समूह संस्था या अन्य पक्ष सपक्ष अधिकारी की अनुमति के बिना स्थान पर सभा धरना प्रदर्शन जुलूस रैली सार्वजनिक कार्यक्रम आदि का आयोजन नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति समूह संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल कंप्यूटर फेसबुक ईमेल व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल , जाति धर्म संप्रदाय संस्था व्यक्ति विरोधी आमजन की भावना भड़काने वाले अथवा किसी को बुरा लगने या आहत करने वाले कानून व्यवस्था के विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज चित्र कमेंट बैनर पोस्ट आदि अपलोड नहीं करेगा/प्रदर्शित नहीं करेगा यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है तथा वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामिली सम्यक समय में प्रत्येक संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिश: सुनवायी किया जाना संभव नहीं है। इसलिए यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत एक पक्षी रूप से पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से सिवनी जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावशील होगा तथा आदेश का उल्लंघन करने पर भा.न्या.सं की धारा 223 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा यह आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह तक प्रभावशील रहेगा।

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form