दीपावली पर पटाखे की दुकान लगाने हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।
सिवनी/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सिवनी द्वारा जारी आदेश अनुसार आगामी दिवाली के त्यौहार 2025 के अवसर पर पटाखों की स्थाई दुकानो हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को 30 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
आवेदन केवल पोर्टल https://services.mp.gov.in पर ही स्वीकार होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
आवेदन के साथ आवेदक को पासपोर्ट साइज फोटो पहचान पत्र किरायानामा अथवा स्वामित्व प्रमाणपत्र तथा 2024 का पटाखा लाइसेंस( यदी हो) संलग्न करना आवश्यक है।
साथ ही निर्धारित शुल्क₹500 भी ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है।
लाइसेंस हेतु वहीं आवेदक पात्र होंगे जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है तथा जो शारीरिक रूप एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
आवेदन करता लोक सेवा केंद्र अथवा कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में जिला ई- गवर्नेंस प्रबंधक सिवनी से कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है।