कलेक्टर के आदेश जारी मत्स्यखेट पर प्रतिबंध 16 जून से 15 अगस्त तक

सिवनी/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संस्कृति जैन द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) की दृष्टि से उन्हें संरक्षण देने हेतु राजा को सभी प्रकार के जल संशोधनों में मध्य प्रदेश नदीय मत्स्य उद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3 (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त की अवधि को बैंड रीत यू घोषित करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस अवधि में सभी प्रकार का मत्स्यखेट पूर्णता मैसेज किया गया है साथ ही माता से विक्रय या विनिमय अथवा मत्स्य परिवहन करना प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने यह भी आदेश जारी किए यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो मध्य प्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन)अधिनियम 1981 की धारा 3 के तहत उल्लंघन करता को एक वर्ष करावास या या₹5000 के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अवधि में किसी भी प्रकार का मत्स्य खेत ना तो स्वयं करें ना ही किसी और को करने दे और ना साथ दें। जारी आदेश अनुसार छोटे तालाब या अन्य जल स्रोतों जिनका संबंध किसी नदी से नहीं है, और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, उनमें यह नियम लागू नहीं होगें।

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