(प्रमाणित पत्रकारिता) प्रकरण क्रमांकA/1405/2023 दिनांक 04/04 /2025 मैं वर्ष 2010/11 से 2020-21 तक की ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी आगामी सुनवाई दिनांक 15 /5 /2025 मैं आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जो अपने आप में एक सारगर्भित निर्णय को सिद्ध कर रहा है।यह सचिव ( संतोष सनोडिया)ग्राम पंचायत कारीरात जनपद पंचायत सिवनी जिला सिवनी के अंतर्गत है।
उक्त प्रकरण को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी जिला सिवनी मध्य प्रदेश को प्रेषित किया गया है। A/1405/2023 को पृष्ठ के ऊपर हाथों से लिखा है और अंतिम प्रष्ठ पांच से संबंधित का लेख है। जबकि यह प्रकरण पांच प्रष्ठ का है दिए गए चार प्रष्ठ हैं । इसका संबंध द्वितीय अपील विनोद कुमार ठाकुर प्रतिलिपि में अपीलार्थी सुशील कुमार चौरसिया पता बजरंग वार्ड क्रमांक 7 मुकाम पोस्ट तहसील बरघाट जिला सिवनी मध्य प्रदेश को गलती से गलत प्रेषित किया गया है। इसमें उक्त गलती की शिकायत दिनांक 1/5 /2025 में माननीय मुख्य सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल के कार्यालय में प्रत्यक्ष तौर से आवक जावक में शिकायत प्रस्तुत की गई है। इसमें क्रमांकA/6649/2022 एवं क्रमांकA/6675/2022 के दोनों प्रकरणों के आदेश आज समाचार प्रकाशित होने तक नहीं दिए गए हैं। इस प्रकार सन 2022 के दोनों प्रकरणों के आदेश ढूंढ कर व्यवस्था सुधार कर अपीलार्थी को प्रेषित करावे।
ज्ञाव्तब है कि गौरी शंकर तिवारी वन विभाग जिला सिवनी मध्य प्रदेश में चपरासी से लेखापाल तथा तीन से चार प्रमोशन लेकर सामान्य वर्ग में होने के बाद भी एस सी एवं एसटी को पछाड़ दिया है। ऐसा प्रशासन में शायद ही कोई उदाहरण हो खाने का आशय यह है कि एससी एसटी से कहीं ज्यादा प्रमोशन लेना शासन प्रशासन तथा जनता के लिए दांतों तले उंगली दबाने जैसी कहावत चरितार्थ हो गई है। उक्त चपरासी से लेखापाल के संबंध में नियुक्ति की वैधता भी संदेह के घेरे में है। अब कोई इस प्रकार से और कार्य कर रहा हो और सफलतापूर्वक एससी एसटी को प्रमोशन में पछाड़ता हुआ भ्रष्टाचार में दहाड़ता हुआ शासन प्रशासन को चकमा देते हुए यह यूं कहे की भ्रष्टाचार की चटनी चटाते हुए अपने आप को बहुत बड़ा सफल तीरंदाज मां रहा है। ऐसे लोगों को देख करके ईमानदार लोगों का भी ईमान डगमगा जाता है। इस प्रकार के प्रकरण से संबंधित जानकारी पर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का आदेश आज बहुत समय गुजर जाने के बाद आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे गंभीर प्रकरण की जानकारी एवं उसके आदेश में विलंब होने में एससी एसटी विभाग के लोग अपनी हर समझ रहे हैं। और भ्रष्टाचार वाले की इसमें जीत समझ रहे हैं । और संवैधानिक आरक्षण पर भ्रष्टाचार भारी पड़ रहा है। और न्याय व्यवस्था को कंठित कर रहा है। इस प्रकार दक्षिण सामान्य वन मंडल सिवनी जिला सिवनी मध्य प्रदेश में अपने भ्रष्टाचार का डंका बजाने वाले पर कार्यवाही के लिए राज्य सूचना आयोग के अधिकारी को अपीलार्थी को आदेश ढूंढ कर शीघ्र प्रदान किया जाना चाहिए गंभीर प्रकरण का आदेश वर्ष 2022 का है। और वर्ष 2023 के प्रकरण देकर स्पष्ट है कि दो प्रकरणों के आदेश में विलंब से धोखा या गड़बड़ी को ठीक किया जाना चाहिए। अन्यथा आरटीआई न केवल शान हित की होती है। वरन यापक जनहित तथा न्याय हित की होती है अतः शान सेवार्थ के विपरीत कार्य करने वाले अधिकारियों पर न्यायोचित एवं दंडात्मक कार्यवाही की जन अपेक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
बने रहे आगामी समाचार डीडी इंडिया न्यूज़ के साथ
(नगर बरघाट जिला सिवनी मध्य प्रदेश से" एस दास" की रिपोर्ट)
