मुख्यमंत्री कल्याणी (विधवा)विवाह योजना

मुख्यमंत्री कल्याणी विधवा विवाह योजना के अंतर्गत₹200000 की आर्थिक सहायता शासन से (१) कल्याणी बहन व उनके जीवनसाथी मध्य प्रदेश के निवासी हो। (२) विवाह के समय कल्याणी की आयु 18 वर्ष पति की आयु 21 वर्ष हो। (३) आयकर दाता ना हो। (४) शासकीय कर्मचारी/अधिकारी ना हो। (५) परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो। (६) जिस व्यक्ति से विवाह कर रही हो उसकी पहले से कोई जीवित पत्नी ना हो। (७) समग्र आईडी में पंजीयन अनिवार्य हो। ऐसे लोग लाभ ले सकते हैं।

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