मध्य प्रदेश में एजुकेशन के शिक्षक, ट्राईवल मे जा सकते हैं। इस हेतु उन्हें 6 माह मे प्रमोशन का प्रलोभन वाला नियम है परंतु ट्राईवल से एजुकेशन में आने का कोई नियम नहीं है। फिर भी प्रशासन एवं शासन ने ऐसा खेला कर लिए हैं। जिसमें जिला अध्यक्ष जिला सिवनी मध्य प्रदेश को दिनांक 22/ 01 /2025 मे अति गंभीर शिकायत प्रस्तुत की गई है। आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकी है।
उक्त में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (प्रियंका दास ) जिला पंचायत जिला सिव नी मध्य प्रदेश स्वयं दोषी है और प्रमोशन से जिला कलेक्टर का लाभ ले रही है। प्रमाण यह है कि आदेश क्रमांक/4499/ शि.स्था./जिला पंचायत/2014 सिवनी दिनांक 10 /10/ 2014 में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/7989/ शि./स्था. /जिला पंचायत/2014 दिनांक 4/ 3/ 2014 के अनुसार अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक (अर्थशास्त्र )की पद पर पदोन्नति फलस्वरुप श्री बसंत कुमार हनवते की पदस्थापन शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बादलपार विकास खण्ड कुरई जिला सिवनी मध्य प्रदेश की गई थी। शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है इसलिए उक्त की तरह सभी शिक्षकों को लाभ दिया जाना चाहिए ।यदि यह कानून सही नहीं है। तब गंभीर
कार्यवाही में प्रशासन के जिला शिक्षा अधिकारी जिला सिवनी मध्य प्रदेश ,आयुक्त आदिवासी विकास जिला सिवनी मध्य प्रदेश, जिला पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत जिला सिवनी मध्य प्रदेश पर एवं माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत जिला सिवनी मध्य प्रदेश और उक्त अनुसार लाभ लेने वाले सभी 15 शिक्षकों पर गंभीर कार्यवाही करें। अन्यथा शासन की किंगकर्तव्य विमूढ स्थिति से "धुरंधर" भ्रष्टाचार का डंका बजता रहेगा और शासन प्रशासन की लूट होती रहेगी।
नगर बरघाट जिला सिवनी मध्य प्रदेश से
( एस दास की रिपोर्ट)
खोजी पत्रकारिता की पहली किस्त ।

