सिवनी में स्कूली वाहनों पर तगड़ा एक्शन: नियमों की अनदेखी पर लगा ₹5-5हजार का जुर्माना


  सिवनी में स्कूली वाहनों की सघन जांच: नियमों की अनदेखी पर दो वाहनों पर लगा 5-5 हजार का जुर्माना

**सिवनी (मध्य प्रदेश):** जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देशानुसार परिवहन विभाग द्वारा एक विशेष जांच अभियान चलाया गया। मंगलवार को लखनादौन, घंसौर एवं धनौरा क्षेत्रों में संचालित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के स्कूली वाहनों का औचक निरीक्षण किया गया। इस अभियान के तहत तक्षशिला स्कूल, काव्य इंटरनेशनल स्कूल और भावेश एकेडमी स्कूल सहित कई अन्य स्कूलों के वाहनों की सघन जांच की गई।

 सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करने के सख्त निर्देश

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूली वाहनों के संचालन को लेकर जारी दिशा-निर्देशों तथा मोटरयान नियमों के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से समीक्षा की। प्रशासन ने स्कूल संचालकों को कड़े शब्दों में निर्देशित किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

 फिटनेस और जरूरी दस्तावेजों की हुई जांच

जांच टीम द्वारा स्कूली वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा, परमिट, पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) सहित अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों को बारीकी से परखा गया। स्कूल संचालकों को हिदायत दी गई है कि वे समय-सीमा के भीतर अपने सभी वाहनों के दस्तावेज अपडेट (अद्यतन) रखें, ताकि वाहनों का संचालन पूरी तरह से नियमानुसार और सुरक्षित रूप से हो सके।

     बिना वैध फिटनेस के चल रहे वाहनों पर कार्रवाई

जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की गई:

 * **वाहन क्रमांक MP22P0373:** बिना वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र के संचालित पाए जाने पर इस स्कूली वाहन का **₹5,000 का चालान** काटा गया।
 * **अन्य वाहन:** एक और वाहन पर नियमों के उल्लंघन के चलते **₹5,000 का शमन शुल्क** (जुर्माना) आरोपित किया गया।


 लापरवाही पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई


प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। स्कूली वाहनों की जांच का यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। यदि कोई भी वाहन संचालक या शिक्षण संस्थान नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

(साभार सिवनी कलेक्टर आफिस )

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